आरटीआई
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के बारे में ज़रूरी बातेंः
यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी पाने का अधिकार देता है.
RTI का मकसद नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को रोकना, और लोकतंत्र को मज़बूत बनाना है.
RTI के तहत, कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकता है. हालांकि, यह जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए.
RTI के तहत, सूचना पाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता. हालांकि, प्रिंट कॉपी या फ़ोटोकॉपी के लिए शुल्क देना पड़ सकता है.
RTI के तहत, सरकारी संगठनों को सूचना देने के लिए एक निर्धारित समय सीमा तय है. अगर संगठन तय समय सीमा में जवाब नहीं देता, तो नागरिक अपील कर सकता है.
RTI अधिनियम को 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली थी और 21 जून, 2005 को इसे अधिसूचित किया गया था.